Death Certificate बनवाने के झंझट खत्म- अब सिर्फ 10 मिनट में Online Apply करें, जानें पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

मृत्यु प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु का आधिकारिक प्रमाण होता है. यह दस्तावेज कई कानूनी और प्रशासनिक कार्यों के लिए आवश्यक होता है, जैसे संपत्ति का हस्तांतरण, बीमा का दावा, पेंशन का दावा और अन्य सरकारी लाभ प्राप्त करना. पहले, मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब इसे ऑनलाइन भी बनाया जा सकता है. ऑनलाइन प्रक्रिया ने इस काम को बहुत आसान और सुविधाजनक बना दिया है.

इस लेख में, हम आपको मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे. हम आपको आवश्यक दस्तावेजों, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में भी बताएंगे. यह जानकारी आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में मदद करेगी और आप बिना किसी परेशानी के यह महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे. इस प्रक्रिया को समझकर, आप न केवल अपना समय बचा सकते हैं, बल्कि सरकारी दफ्तरों के अनावश्यक चक्करों से भी बच सकते हैं.

मुख्य शब्द: मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)

विशेषताविवरण
परिभाषाकिसी व्यक्ति की मृत्यु का आधिकारिक प्रमाण
जारी करने वाला प्राधिकरणनगर निकाय/ग्राम पंचायत/नगर निगम
उपयोगसंपत्ति का हस्तांतरण, बीमा दावा, पेंशन दावा, आदि
पंजीकरण की समय सीमामृत्यु के 21 दिनों के भीतर
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन
आवश्यक दस्तावेजपहचान प्रमाण, पता प्रमाण, अस्पताल का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
जारी होने का समय14-21 दिन

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन क्यों जरूरी है?

  • कानूनी आवश्यकता: संपत्ति के हस्तांतरण और उत्तराधिकार के मामलों में यह एक अनिवार्य दस्तावेज है.
  • सरकारी लाभ: बीमा, पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है.
  • रिकॉर्ड: यह सरकारी रिकॉर्ड में मृत्यु को दर्ज करने का एक आधिकारिक तरीका है.
  • विवादों का निपटारा: संपत्ति से संबंधित विवादों के निपटारे में मदद करता है.

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

  • मृतक के परिवार का कोई सदस्य
  • मृतक का कानूनी उत्तराधिकारी
  • कोई भी व्यक्ति जिसके पास मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने का वैध कारण हो

आवश्यक दस्तावेज़

  • मृतक का पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आदि.
  • आवेदक का पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बिजली का बिल, संपत्ति कर रसीद, राशन कार्ड.
  • मृत्यु का प्रमाण: अस्पताल द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र, डॉक्टर का प्रमाण पत्र, पुलिस रिपोर्ट (यदि दुर्घटना में मृत्यु हुई हो).
  • आवेदक का पता प्रमाण: आधार कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, राशन कार्ड.
  • शपथ पत्र: यदि मृत्यु की घटना के एक वर्ष बाद पंजीकरण किया जा रहा है.
  • राशन कार्ड: मृतक का राशन कार्ड.
  • आवेदन पत्र: भरा हुआ आवेदन पत्र.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, अपने राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की सेवा प्रदान करती है. उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, आप ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी पोर्टल पर जा सकते हैं.
  2. सिटीजन लॉगिन: वेबसाइट पर “सिटीजन लॉगिन” विकल्प पर क्लिक करें. यदि आपने पहले पंजीकरण नहीं किया है, तो पंजीकरण करें और फिर लॉगिन करें.
  3. मृत्यु प्रमाण पत्र विकल्प: लॉगिन करने के बाद, ऑनलाइन सेवाएं टैब के अंदर “Death Certificate” विकल्प पर क्लिक करें.
  4. पंजीकरण फॉर्म भरें: आपके सामने एक पंजीकरण फॉर्म खुलेगा. इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें और सबमिट करें
  5. पावती संख्या: फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक पावती संख्या (Acknowledgement Number) प्राप्त होगी, जिसे भविष्य में आवेदन की स्थिति जांचने के लिए संभालकर रखें.

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. निकटतम सीएससी केंद्र पर जाएं: अपने निकटतम जनसेवा केंद्र (CSC) पर जाएं.
  2. आवेदन पत्र प्राप्त करें: मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए एक आवेदन पत्र प्राप्त करें.
  3. आवेदन पत्र भरें: आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण भरें और मांगे गए सभी दस्तावेज संलग्न करें.
  4. आवेदन जमा करें: भरे हुए आवेदन पत्र को सीएससी संचालक के पास जमा करें.
  5. पावती प्राप्त करें: आवेदन पत्र जमा करने के बाद, आपको पावती के रूप में एक एसएमएस प्राप्त होगा, इसे संभालकर रखें.

आवेदन की स्थिति जांचें

  1. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएं: ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी या अपने राज्य के संबंधित पोर्टल पर जाएं.
  2. आवेदन की स्थिति विकल्प: होमपेज पर “आवेदन की स्थिति” विकल्प पर क्लिक करें.
  3. एक्नॉलेजमेंट नंबर दर्ज करें: अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर दर्ज करें जो आवेदन सबमिट करने के बाद आपको मिला था.
  4. स्थिति जांचें: “चेक स्टेटस” बटन पर क्लिक करें. आपको अपने आवेदन की स्थिति दिखाई देगी.

मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने में लगने वाला समय

आमतौर पर, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने में 14 से 21 दिन लगते हैं. यदि इस अवधि में प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है, तो आप संबंधित कार्यालय में संपर्क कर सकते है.

विलंब पंजीकरण

यदि मृत्यु के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण नहीं किया जाता है, तो आपको विलंब पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा. इसके लिए आपको एक शपथ पत्र और अतिरिक्त शुल्क जमा करने की आवश्यकता हो सकती है.

निष्कर्ष

मृत्यु प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और इसे बनवाना हर नागरिक का अधिकार है. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन करके आप आसानी से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं. यदि आपको कोई समस्या आती है, तो आप हमेशा अपने स्थानीय नगर निगम या ग्राम पंचायत से संपर्क कर सकते हैं.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य जानकारी के लिए है. यह कानूनी सलाह नहीं है, और इसे कानूनी सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया विभिन्न राज्यों में थोड़ी भिन्न हो सकती है, इसलिए अपने राज्य के नियमों और प्रक्रियाओं की जांच करना महत्वपूर्ण है. कुछ मामलों में, ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती है, और आपको ऑफलाइन ही आवेदन करना होगा.

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